04 सितम्बर 2023, दोपहर 01:02
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2,000 रुपये के नोट को सर्कुलर से बाहर करने का ऐलान किया था। इसके लिए बैंक ने 30 सितंबर 2023 तक 2,000 रुपये के नोट को बैंक में जमा करने का समय भी दिया था। 30 सितंबर से पहले तक यह नोट वैध रूप से काम करेंगे।
आरबीआई ने लोगों को नोट एक्सचेंज करने या फिर जमा करने के लिए पर्याप्त समय भी दिया है। लोगों को नोट एक्सचेंज या फिर जमा करने में कोई परेशानी ना आए, इसके लिए बैंक ने दिशा-निर्देश भी जारी किये थे। आइए, जानते हैं कि 2,000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करने का प्रोसेस क्या है?
केंद्रीय बैंक ने 2,000 रुपये के एक्सचेंज लिमिट भी तय की है। बैंक के अनुसार एक व्यक्ति दिन में केवल 20,000 रुपये ही जमा कर सकते हैं। वहीं अगर आप 2,000 रुपये के नोट जमा करते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं है।