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'मोदी सरनेम' मामले में राहुल गांधी को मिली सुप्रीम कोर्ट से...

'मोदी सरनेम' मामले में राहुल गांधी को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत पर भूपेश बघेल बोले- यह INDIA की जीत है

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Excutive Editor

04 अगस्त 2023, दोपहर 11:20


मोदी सरनेम को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है। इसे लेकर कांग्रेस नेता खुशी जाहिर कर रहे हैं। इस बीच, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि यह 'इंडिया' की जीत है।

भूपेश बघेल ने कहा, "अंधकार चाहे भारी हो और समंदर पार हो, सदा उजाला विजित हुआ है, अगर सत्य आधार हो। राहुल गांधी जी की सजा पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भारत स्वागत करता है। सत्यमेव जयते! यह इंडिया की जीत है।''

राहुल बोले-  मेरा कर्तव्य वही रहेगा

भूपश बघेल ने इसके साथ ही राहुल गांधी की एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें लिखा है, ''नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, हां मैं राहुल बोल रहा हूं।'' वहीं, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। राहुल गांधी ने कहा, "चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा। भारत के विचार की रक्षा करना।"

सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ

सुप्रीम कोर्ट ने 'मोदी सरनेम' मामले में 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए शुक्रवार को उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ कर दिया। शीर्ष अदालत गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हाई कोर्ट ने 'मोदी सरनेम' से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

आपराधिक मानहानि का मुकदमा

गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में 'मोदी सरनेम' के संबंध में की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। राहुल ने सभा में टिप्पणी की थी, "सभी चोरों का एक ही सरनेम मोदी कैसे हो सकता है।"

 

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