29 अगस्त 2023, सुबह 08:52
तोशाखाना केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए रिहाई के आदेश दिए हैं. इमरान खान आज ही जेल से बाहर आएंगे. पेश मामले में इमरान के साथ-साथ उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी जमानत प्रदान कर दी गई है. हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को सस्पेंड कर दिया है. निचली अदालत ने इस मामले में 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष को दोषी ठहराया था. साथ ही इमरान खान को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई. इसके बाद से ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जेल में हैं. उन्होंने इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.
मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी ने पूर्व प्रधानमंत्री की अपील पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. इससे पहले 25 अगस्त को मौखिक टिप्पणी करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत था, जिसके बाद से ही इमरान खान को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी. खान पर आरोप है कि साल 2018-2022 के कार्यकाल के दौरान उन्होंने और उनके परिवार ने प्रधानमंत्री के तौर पर मिले उपहारों को अवैध तरीके से बेच दिया था. उन्हें आगामी चुनाव लड़ने से रोकते हुए पांच साल के लिए राजनीति से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है.
पेश मामले में इमरान खान के वकील लतीफ खोसा की तरफ से बीते गुरुवार को सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में दलीलें पूरी की गई थी. उनकी तरफ से कहा गया कि इमरान के खिलाफ फैसला जल्दबाजी में लिया गया, जो कमियों से भरा हुआ था. उन्होंने अदालत से सजा को रद्द करने का आग्रह किया था. अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को पूर्व पीएम इमरान खान से जुड़े तोशाखाना मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.
इमरान खान पर गुप्त जानकारी लीक करने के भी गंभीर आरोप भी लगे हैं. पेश मामले में जांच एजेंसियों ने उनसे जेल में भी पूछताछ कर रही हैं. पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को सरकार की तरफ से बताया गया कि जेल में इमरान खान को चिकन व मटन खाने के लिए दिया जा रहा, जिसे लेकर भी विवाद हो गया था.