आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा अब बढ़ाई जा सकती है। वित्त वर्ष 2021 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। पहले इसे 31 जुलाई 2021 तक फाइल करना था लेकिन हाल ही में डेडलाइन को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया था।
30 सितंबर के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने पर करदाताओं पर जुर्माना लगेगा। लेकिन कुछ करदाताओं से अगस्त में भी लेट फी वसूली गई है। कई करदाताओं ने इसकी शिकायत की है कि आयकर पोर्टल पिछले कुछ दिनों से रिटर्न दाखिल करने पर सेक्शन 234F के तहत लेट फीस चार्ज कर रहा है। दरअसल, आयकर विभाग के नए पोर्टल में शुरुआत से ही कुछ न कुछ दिक्कतें आ रही हैं। टेक्नॉलोजी कंपनी Infosys ने नया पोर्टल तैयार किया था। www.incometax.gov.in को सात जून को शुरू किया गया था। लेकिन शुरुआत के बाद से ही टैक्सपेयर्स को इसमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था।
पिछले दो से तीन तक टैक्सपेयर को नई इनकम टैक्स वेबसाइट www.incometax.gov.in के माध्यम से वार्षिक रिटर्न दाखिल करते समय कई तकनिकी कठिनाईओं का सामना करना पड़ा। कई यूजर्स ने नए आयकर पोर्टल का उपयोग करते समय अपनी कठिनाइयों को बताने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया।
इसी के मद्देनजर आयकर विभाग ने रेमिटेंस फॉर्म को मैनुअल तरीके से दाखिल करने की अनुमति दी है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फॉर्म जमा करने की तारीख को आगे बढ़ाया है।हालांकि, अब इन्फोसिस ने यह दावा किया है कि इनकम टैक्स की वेबसाइट अब सुचारु रूप से चल रही है और उसकी दिक्कत को दूर कर लिया गया है।