खबर के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि “जीएसटी ने उस दर को कम कर दिया है जिस पर लोगों को कर का भुगतान करना पड़ता है। जीएसटी ने सभी करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बना दिया है. आरएनआर समिति द्वारा अनुशंसित राजस्व तटस्थ दर 15.3 प्रतिशत थी। इसकी तुलना में, वर्तमान में भारित जीएसटी दर के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक, केवल 11.6 प्रतिशत है।
व्यपारको को दी गई छूट !
जीएसटी परिषद ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप के मद्देनजर कई राहत उपायों की सिफारिश भी की है. जीएसटी के तहत 40 लाख रुपये तक सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को टैक्स से छूट दी गई है. इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले लोग कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन चुन सकते हैं और सिर्फ एक प्रतिशत टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं.