COVID-19 का ओमिक्रॉन संस्करण के खतरे को देख कर 1 दिसंबर से लागू होने जा रहा नया यात्रा दिशानिर्देश !

भारत सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए जारी पहले के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) ने रविवार को 1 दिसंबर से लागू होने वाले नियमों में बदलाव करते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।

इस संशोधित दिशानिर्देश के जरिये विमान यात्रियों को यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर 14 दिनों के यात्रा विवरण जमा कराने होंगे। साथ ही एक निगेटिव आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करने का आदेश दिया गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों को आगमन के बाद कोविड परीक्षण की जांच और हवाईअड्डे पर इसके रिजल्ट की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होगी।

यदि रिजल्ट निगेटिव है तो उन्हें सात दिनों के लिए होम क्वारंटाइन का पालन करना होगा। 8वें दिन एक फिर से टेस्ट किया जाएगा और यदि निगेटिव है तो अगले सात दिनों के लिए स्वयं की निगरानी करना होगा। हाई रिस्क देशों को छोड़कर यात्रियों को हवाईअड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी और उन्हें 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी।

कोविड19 के नए वेरिएंट के मामले तेज गति से बढ़ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, इजराइल, हांगकांग में इस संस्करण के मामले सामने आ चुके हैं। अब इस वेरिएंट का नया मामला यूनाइटेड किंगडम से समाने आया है जहां इसके दो पॉजिटिव मामले मिले हैं।

ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अंतरराष्ट्रीय यात्रा पाबंदियों में छूट दिए जाने की योजना पर मंत्रियों और अधिकारियों को फिर समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।

Share It