सिवान से 40 साल के युवक के 11 साल बच्ची से शादी करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने नाबालिग की मां को दो लाख रुपये का कर्ज दिया था लेकिन मां कर्ज नहीं लौटा पाई तो आरोपी ने उसकी बेटी से शादी कर ली जबकि आरोपी शादीशुदा है।
मैरवा( सिवान) : सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। 40 साल के एक शख्स ने 11 साल की नाबालिग बच्ची से शादी कर ली। बताया जा रहा है कि आरोपी ने नाबालिग की मां को दो लाख रुपये का कर्ज दिया था, लेकिन गरीब मां कर्ज नहीं लौटा पाई तो आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी से शादी कर ली, जबकि आरोपी पहले से शादीशुदा है और दो बच्चों का बाप भी। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने शनिवार की रात युवक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना पर बाल सुरक्षा आयोग ने भी संज्ञान लिया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को और बाल विवाह अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान मैरवा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर निवासी महेंद्र पांडेय के तौर पर हुई है। आरोपी शादीशुदा है और दो बेटों का बाप है, जिनमें से एक बेटा दिव्यांग है। पत्नी आरोपी के साथ ही रहती है। आरोपी किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाने का वादा कर अपने रिश्तेदार की नाबालिग बेटी को दो महीना पहले अपने घर लाया था। बाद में उसने उससे शादी रचा ली।
बता दें कि आरोपी महेंद्र पांडेय पीड़िता का दूर का रिश्तेदार है। पीड़िता का महेंद्र का यहां आना-जाना था।
ऐसे चर्चा में आया मामला
कर्ज न लौटा पाने की वजह से 40 साल के शख्स ने महिला की 11 साल की बेटी से शादी करने का मामला, जब सोशल मीडिया पर आया तो पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने महेंद्र को उसके घर से शनिवार की रात गिरफ्तार कर लिया गया।
मां ने लगाई न्याय की गुहार
पीड़िता की मां का कहना है कि मैरवा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में रिश्तेदारी है। उसी गांव के महेंद्र पांडेय ने उनसे कहा कि वह उनकी बेटी अपने यहां रखकर पढ़ाई-लिखाई कराएं। इसके बाद उन्होंने बेटी को महेंद्र के साथ जाने दिया, लेकिन महेंद्र ने उससे शादी कर उसे अपने पास रख लिया।
महिला ने 17 फरवरी को थाने में चार लोगों के खिलाफ शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। वह कई दिनों तक थाने का चक्कर काटती रही, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला सोशल मीडिया पर आने के बाद पुलिस हरकत में आई।
एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि लड़की की मां ने जो लिखित आवेदन दिया है, उसमें कितना कर्ज दिया है इसका जिक्र नहीं है। रुपये बकाया को लेकर शादी का आरोप है। इसी के तहत बाल विवाह और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी की गई है। कल नाबालिग लड़की का बयान दर्ज किया जाएगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। अभी जांच जारी है।
बच्ची नहीं दे पाई 6 वीं की परीक्षा
नाबालिग अपने गांव के विद्यालय में कक्षा छह की छात्रा थी। किशोरी अपने गांव के मध्य विद्यालय में कक्षा छह की छात्रा थी। इस पूरे मामले के चलते वह इस वर्ष वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा में शामिल नहीं हो सकी। विद्यालय के शिक्षकों ने बताया कि लगातार अनुपस्थित देख उन्होंने छात्रा की मां से संपर्क किया तो मालूम हुआ कि वह घर पर नहीं है। किशोरी से छोटा भाई भी उसी विद्यालय में पड़ता है। उसकी मां ने पहले अपने बेटे और बेटी को अपने दूर के रिश्तेदार महेंद्र पांडेय के साथ उसके घर भेजा था। तीन-चार दिन के बाद बेटा वापस आ गया, लेकिन बेटी वापस नहीं आई।