उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण व आगामी क्रिसमस, 31 दिसंबर और नए साल पर पार्टी मनाने के दौरान कोविड प्रोटाकल का पालन करना जरूरी होगा। इस दौरान दो गज की दूरी और मास्क जरूरी का भी कड़ाई से लोगों को पालन करना होगा।
जेसीपी कानून व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने यह आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि इस बाबत धारा 144 कमिश्नरेट में पांंच जनवरी 2022 तक लागू रहेगी। बता दें कि बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकालेंगे।
सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे। सतह ही कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर 50 फीसद क्षमता के साथ रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हाल और जिम खुलेंगे।
स्वीमिंग पूल पूर्व की तरह प्रतिबंधित रहेंगे। सरकारी दफ्तरों व विधानभवन के आस पास एक किमी के दायरे में ड्रोन से शूटिंग प्रतिबंधित रहेगी।