23 जुलाई को परमबीर सिंह के खिलाफ एक वसूली का एक अन्य मामला दर्ज किया गया था। इसमें डीसीपी पराग मानेरे समेत पांच अन्य लोगों के नाम थे। इसके बाद पराग मानेरे को निलंबित कर दिया गया था
मुंबई के जबरन वसूली मामले में निलंबित चल रहे डीसीपी पराग मानेरे को बहाल कर दिया गया है। मुंबई के पूर्व सीपी परमबीर सिंह मामले में नाम सामने आने के बाद उद्धव सरकार ने पराग मानेरे को निलंबित किया था।
जानकारी के मुताबिक, 23 जुलाई को परमबीर सिंह के खिलाफ एक वसूली का एक अन्य मामला दर्ज किया गया था। इसमें डीसीपी पराग मानेरे समेत पांच अन्य लोगों के नाम थे। इसके बाद पराग मानेरे को निलंबित कर दिया गया था। दरअसल, महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के पब, होटल और रेस्टोरेंट से हर माह 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाकर परमबीर सुर्खियों में आए थे।
प्रीम कोर्ट में हुई बहस
बुधवार को सुनवाई में उद्धव ठाकरे की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। इस दौरान सिब्बल ने अदालत से कहा कि शिंदे गुट मूल पार्टी पर दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी है। सिब्बल ने एकनाथ शिंदे गुट को लेकर कहा आप ये दावा नहीं कर सकते हैं कि आप राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक दल का फैसला निर्वाचन आयोग करता है। आप गुवाहाटी में बैठकर राजनीतिक पार्टी का निर्णय नहीं ले सकते। सिब्बल ने कहा कि मूल पार्टी उद्धव ठाकरे के साथ है।