उन्नाव:- जहरीली शराब बनाकर उसे बेचने के दो दोषियों को न्यायालय ने पांच साल की सजा सुनाई है। दोषी पर न्यायालय ने पांच पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। हसनगंज के भूपतिखेड़ा के विश्राम और मोहन को पुलिस ने कच्ची व जहरीली शराब बनाते गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मौके से यूरिया मिश्रित कच्ची शराब और उपकरण भी बरामद किए थे।
पुलिस ने दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम और धारा 272 के तहत कार्रवाई की थी। सुनवाई गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 6 में पूरी हुई। अधिवक्ता यशवंत सिंह की दलीलों को सुन न्यायाधीश आलोक शर्मा ने दोनों को आबकारी अधिनियम में दो साल और धारा 272 में पांच साल की सजा सुनाई है।