उन्नाव:- जनपद उन्नाव में सदर कोतवाली के आवास विकास कालोनी निवासी सईद अहमद 25 मई 2017 को सुबह सात बजे अपने घर की छत पर था तभी मोहल्ले के शैलेंद्र उर्फ क्वार्टर उनके घर पहुंचा और सईद के छोटे भाई शफीक को आवाज देकर बाहर बुलाया जिसके बाद शफीक के बाहर आने पर शैलेंद्र ने रात में पुलिस बुलाने का उलाहना देते हुए तमंचा निकाल लिया और शफीक से भागने को कहा और उसके भागते ही शैलेंद्र ने फायर किया जिसकी वजह से शफीक गंभीर रूप से घायल हो गया। सईद ने शोर मचाया तो शैलेंद्र अपने दो साथियों के साथ गाली देते हुए भाग गया। सईद की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर शैलेंद्र को गिरफ्तार किया था। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट में विचाराधीन था। शुक्रवार को मुकदमे में फैसला सुनाया गया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह की दलीलों और गवाहों के आधार पर न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने शैलेंद्र पर दोष साबित होने पर सात साल कैद की सजा सुनाई इसके साथ ही साथ पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।