मोदी सरकार के नेतृत्व में 1 अक्टूबर से श्रम कानून के नियमों में कुछ बदलाव करने की तैयारी है। अगर यह नियम लागू हुआ तो इस नियम के तहत एक अक्टूबर से आपका ऑफिस टाइम बढ़ जाएगा। सरकार नए लेबर कोड में नियमों को 1 अप्रैल, 2021 से लागू करना चाहती थी लेकिन राज्यों की तैयारी न होने और कंपनियों को एचआर पॉलिसी बदलने के लिए ज्यादा समय देने के कारण इन्हें टाल दिया गया।
लेबर मिनिस्ट्री (Labour Ministry) के मुताबिक सरकार लेबर कोड के नियमों को 1 जुलाई से नोटिफाई करना चाहते थे लेकिन राज्यों ने इन नियमों को लागू करने के लिए और समय मांगा जिसके कारण इन्हें 1 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया।
अब श्रम मंत्रालय और मोदी सरकार 1 अक्टूबर तक श्रम संहिता के नियमों को अधिसूचित करना चाहती है। लेबर कोड के नियमों के मुताबिक, कर्मचारियों के काम के घंटे को 12 घंटे में बदला जा सकता है। जल्द ही सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को अपने वेतन, ग्रेच्युटी और भविष्य निधि (पीएफ) में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
इसके अलावा आपकी इन हैंड सैलरी पर भी इस कानून का असर पड़ेगा। तो जानना चाहेंगे की नया लेबर कोड का आप पर क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है। नए मसौदा कानून में अधिकतम काम के घंटे बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि, ऐसा होगा. श्रमिक संघ 12 घंटे की नौकरी का विरोध कर रहे हैं।