Supreme Court ने बिल्डर कंपनी सुपरटेक से कहा है कि वह एमरॉल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के टि्वन टावर के फ्लैट खरीददारों को उनका पैसा 28 फरवरी तक वापस करें साथ ही जिन बॉयर्स का लोन है उनके लोन बिल्डर कंपनी 31 मार्च तक चुकाएं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 31 अगस्त को एमरॉल्ड कोर्ट के 40 फ्लोर के टि्वन टावर को गिराने का आदेश पारित कर रखा है जिसे तोड़ा जाना है।
सुपरटेक का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता एस गणेश ने प्रस्तुत किया कि राशि की वापसी के लिए 38 अभियोग आवेदन दायर किए गए हैं। गणेश ने कहा कि हमने न्याय मित्र के साथ बैठक की और सहमति हुई राशि का भुगतान उन्हें कर दिया जाएगा। इसका भुगतान 28 फरवरी या उससे पहले किया जाएगा।
अग्रवाल ने प्रस्तुत किया कि 38 होमबॉयर हैं और यदि कोई होम लोन है जो क्रेता ने लिया है, तो डेवलपर 31 मार्च तक होम लोन खाते का निपटान कर सकता है। कुछ होमबॉयर्स के वकील ने अदालत से अपने ग्राहकों और डेवलपर के बीच हुए समझौते पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है।
बेंच ने पूछा कि हमें डेवलपर्स के लिए भी कुछ निष्पक्षता का पालन करना होगा। अगर बस्तियां हैं तो हम इसमें कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? न्यायमूर्ति कांत ने जोर देकर कहा कि इस विवाद को खत्म करना होगा, नहीं तो यह मामला यूं ही चलता रहेगा।