“प्रत्येक जमाकर्ता की बैंक जमा राशि का प्रत्येक बैंक में (मूलधन और ब्याज दोनों के लिए) 5 लाख रुपये तक बीमा किया जाता है। पहले यह लिमिट 1 लाख रुपये थी जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने पर सभी जमा खातों का 98.3 प्रतिशत और जमा का 50.9 प्रतिशत कवर होगा।
मूल्य, “केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट ब्रीफिंग में घोषणा की। इससे यह होगा कि अब किसी बेंक के डूबने पर डिपॉजिटर्स को 90 दिन के अंदर 5 लाख रुपये तक की रकम मिलने की प्रॉसेस पूरी हो जाएगी।

इसके दायरे में उन बैंकों के ग्राहक भी आएंगे, जिन पर आरबीआई ने कोई प्रतिबंध या मोरेटोरियम लगाया हुआ है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। सरकार के इस फैसले से उन ग्राहकों को राहत मिलेगी, जिनकी रकम किसी ना किसी वजह से बंद हो चुके या लाइसेंस रद्द किए गए बैंकों में फंसी हुई है।