रक्षा मंत्रालय ने परिवार पेंशन के लिए दिव्‍यांग आश्रितों की आय सीमा बढ़ाई।

रक्षा मंत्रालय ने परिवार पेंशन के लिए दिव्‍यांग आश्रितों की आय सीमा बढ़ा दी है। मंत्रालय ने परिवार पेंशन के लिए आय मानदंड में वृद्धि की है। यदि ऐसे बच्चों या भाई-बहनों की पेंशन के अलावा अन्‍य स्रोतों से कुल आय, सामान्‍य दर पर परिवार पेंशन की पात्रता से कम होगी तो वे आजीवन, परिवार पेंशन के पात्र होंगे। ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ 8 फरवरी 2021 से दिया जाएगा।

वर्तमान में, दिव्‍यांग बच्चे या भाई-बहन तब परिवार पेंशन के पात्र होते हैं, यदि परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उनकी मासिक आय, महंगाई राहत के साथ 9000 रुपये से अधिक नहीं है।

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54(6) के अनुसार, मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी का मानसिक या शारीरिक रूप से अशक्त बच्चा/भाई-बहन आजीवन फैमिली पेंशन के लिए योग्य है, अगर वह किसी ऐसी शारीरिक अशक्तता से पीड़ित है जिसकी वजह से वह अपनी आजाविका नहीं कमा सकता/सकती।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पिछले महीने बताया था कि सरकार दिव्यांग आश्रितों के लिए फैमिली पेंशन के नियमों को उदार बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा था, “हमारा उद्देश्य उन दिव्यांगों के लिए जीने में आसानी और बेहतर आर्थिक दशाओं का निर्माण करना है, जिन्हें अधिक चिकित्सा देखभाल एवं वित्तीय सहायता की जरूरत होती है।”

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