दिल्ली ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य किया, उल्लंघन के लिए फिर से जुर्माना लगाया जायेगा।

दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मास्क लगाने को फिर अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में गुरुवार को कोविड के 975 केस सामने आए थे, जो देश के कुल मामलों का 45 फीसदी के करीब है।

दिल्ली में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भी बुधवार को बैठक हुई थी, जिसमें कई ऐहितियाती उपाय उठाने की सिफारिश की गई थी। इसमें मास्क को अनिवार्य करने का मुद्दा भी था। भारत में पिछले कुछ दिनों में वायरस के ग्राफ में उछाल देखा जा रहा है।

इसके लिए विशेषज्ञों ने मास्क नियम में ढील, स्कूलों को फिर से खोलने और सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराया है।

भारत में दैनिक मामलों में 90 प्रतिशत की उछाल आने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को तीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में मास्क पहनने पर विशेष जोर देने के साथ कोविड- व्यवहार का पालन करने का निर्देश दिया था।

दिल्ली सरकार की ओर से जारी कोविड19 एसओपी के मुताबिक, स्कूल में बच्चे न तो अब लंच बॉक्स और किताबें शेयर कर पाएंगे और न ही बगैर थर्मल स्कैनिंग के एंट्री होगी।

दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को स्कूलों के लिए कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि छात्रों तथा कर्मचारियों को बिना थर्मल स्कैनिंग के स्कूल परिसर में प्रवेश करने नहीं दिया जाए।

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