दिल्ली की एक अदालत ने छत्रसाल स्टेडियम में एक पहलवान की हत्या के मामले के आरोपी गौरव लौरा को स्कूल की परीक्षा में बैठने के लिए पांच दिन की हिरासत में पैरोल की अनुमति।
इस मामले में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार मुख्य आरोपी है। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आरोपी को परीक्षा में बैठने के लिए 20 नवंबर, 29 नवंबर, एक दिसंबर, छह दिसंबर और 10 दिसंबर के लिए दोपहर 12 बजे से शाम छह बजे तक के लिए हिरासत में पैरोल दी जाती है।’’
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने लौरा को 12वीं कक्षा की परीक्षा देने की इजाजत दी है। उसे हरियाणा के झज्जर जिले के एक स्कूल में बारहवीं की परीक्षा देनी है।
उन्होंने कहा कि पुलिस सुरक्षा में अन्य राज्य में जाने का खर्च आरोपी पहलवान को उठाना होगा। अभियोजन पक्ष ने कहा था कि आरोपी को अन्य राज्य में ले जाने पर राज्य पर खर्च का अनावश्यक भार पड़ेगा जिसके बाद, अदालत ने 18 नवंबर के आदेश में आरोपी को 20,000 रूपये जमा करने का निर्देश दिया था।
उन्होंने कहा, ‘‘बाकी का खर्च राज्य वहन करेगा। ’’लौरा, पहलवान सागर धनखड़ की कथित हत्या के मामले में आरोपी है।