डेवलपर सुपरटेक दिवालिया घोषित, 25,000 घर खरीदार हो सकते हैं प्रभावित।

इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीएलटी की दिल्ली बेंच ने सुपरटेक को दिवालिया घोषित कर दिया है। रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) से तगड़ा झटका लगा है। यह फैसला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनाया गया है।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में इसकी कई बड़ी पिरयोजनाएं चल रही हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की दिल्ली बेंच ने 31- जनवरी – 2021 तक बकाया भुगतान न करने पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) की ओर से दायर याचिका को स्वीकार कर लिया।

यह आदेश उन 25,000 से अ,धिक होमबॉयर्स को प्रभावित कर सकता है जो कई वर्षों से डेवलपर के पास बुक अपने घरों के कब्जे का इंतजार कर रहे थे। हालांकि, सुपरटेक ने बयान जारी कर बताया है कि इस फैसले के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT ) में अपील करेगी।

सुपरटेक ने कहा, “होम बायर्स के हित में, परियोजनाओं के निर्माण और वितरण को प्राथमिकता दी गई थी। पिछले 7 वर्षों के दौरान हमारे पास 40,000 से अधिक फ्लैट वितरित करने का एक मजबूत रिकॉर्ड है और हम अपने “मिशन कंप्लीशन 2022″ के तहत अपने खरीदारों को डिलीवरी देना जारी रखेंगे, जिसके तहत हमने दिसंबर, 2022 तक 7000 यूनिट देने का लक्ष्य रखा है।”

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