जम्मू-कश्मीर में बड़ा बदलाव, प्रदेश की बेटियों को मिली राहत दूसरे राज्यों में शादी होने पर भी जीवन साथी होंगे डोमिसाइल के हकदार !

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जम्मू के स्थानीय निवासी बनने के नियम में कुछ नये बदलाव किए हैं इस नियम के तहत जम्मू-कश्मीर की बेटियां अगर दूसरे राज्य के निवासी से शादी की है तो पति और बच्चे भी अब स्थायी निवासी का दर्जा हासिल कर सकते हैं। अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 के तहत अगर कश्मीरी पुरुष किसी महिला से शादी करता था तो उसे और उसके बच्चों को स्थायी निवासी माना जाता था। परन्तु बाहर राज्यों में शादी होने पर महिला के जीवनसाथी और उनके बच्चे इस दायरे से बाहर रखा जाता था, केवल महिला को स्थानीय निवासी मन जाता था। परंतु जम्मू-कश्मीर में अब बड़ा बदलाव किया है जिसके तहत प्रदेश में डोमिसाइल प्रमाणपत्र धारक से शादी करने पर दूसरे राज्य की महिला या पुरुष भी अब डोमिसाइल प्रमाणपत्र हासिल कर सरकारी नौकरी के भी हकदार हों सकते हैं ।

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