झारखंड स्थित डोरंडा कोषागार मामले में पांच साल की सजा पाए लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। मामला डोरंडा ट्रेजरी मामले से संबंधित है जिसमें उन्हें 21 फरवरी को पांच साल की सजा सुनाई गई थी। लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने के बाद राष्ट्रीय जनता दल की झारखंड इकाई के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार ने कहा कि हमारी पार्टी को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था।
आज राष्ट्रीय अध्यक्ष को न्याय मिला है। डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये से अधिक के गबन से जुड़े चारा घोटाले के एक मामले में फरवरी में सीबीआई अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद 73 वर्षीय लालू प्रसाद यादव हिरासत में थें।
हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। लालू प्रसाद को जुर्माने के तौर पर दस लाख रुपये जमा करने होंगे।
लालू प्रसाद को चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने पांच साल की सजा और 60 लाख का जुर्मना लगाया था। इसके साथ ही अब लालू को चारा घोटाले के सभी मामलों में अब जमानत मिल गई है।
पूर्व मुख्यमंत्री पर चारा घोटाले के पांच मामले दर्ज थे और सभी में सजा मिली है। सजा के खिलाफ लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट में अपील के साथ जमानत याचिका दायर की थी। आधी सजा काटने और स्वास्थ्य कारणों से लालू प्रसाद ने जमानत मांगी थी। लालू प्रसाद फिलहाल बीमार हैं और दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा है।
तेजप्रताप यादव ने पिता लालू यादव की जमानत होते ही खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि ‘रामनवमी खत्म होते ही और रमजान के पाक मौके पर भगवान ने मेरी दुआ कबूल कर ली।
उनकी जमानत होने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा कि भगवान को कैसे धन्यवाद दूं।’ इस दौरान तेजप्रताप ने कहा कि अपनी इफ्तार पार्टी में उन्होंने मुकेश सहनी और चिराग पासवान तक को न्यौता भेजा है।