केंद्रीय बैंक RBI का बड़ा फैसला: बैंकों को देना होगा फाइन, यदि एटीएम में कैश नहीं रखा तो !

एटीएम की सुविधा होने से नगदी को लेकर काफी सहूलियत हो गई है। लेकिन ATM में लम्बे टाइम तक कैश नहीं होने पर कार्डधारकों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ATM में नकदी नहीं होने के कारण लोगों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए सख्त कदम उठाया है।

अब यह समस्या जल्द हल होने वाली है क्योंकि केंद्रीय बैंक RBI ने एटीएम मशीन से कैश न निकलने पर बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। केंद्रीय बैंक ने एक बड़ा फैसला किया है कि ATM में समय पर पैसा नहीं डालने वाले संबंधित बैंक पर वह 10,000 रुपये का फाइन लगाएगा।

केंद्रीय बैंक RBI का इस फैसला का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की सुविधा के लिये इन मशीनों में पर्याप्त धन उपलब्ध हो। रिजर्व बैंक को नोट जारी करने की जिम्मेदारी मिली हुई है। केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘इसीलिए यह निर्णय लिया गया कि बैंक/व्हाइटलेबल ATM परिचालक एटीएम में नकदी की उपलब्धता को लेकर अपनी प्रणाली को मजबूत बनाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मशीन में नकदी समय पर डाली जाए जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े।

आरबीआई का यह फैसला 1 अक्टूबर से लागू होगा। आरबीआई के निर्देशों के तहत 1 अक्टूबर 2021 से अगर किसी बैंक के एटीएम में किसी महीने 10 घंटे भी कैश उपलब्ध नहीं रहता है तो उस बैंक पर जुर्माना लगाया जा सकता है। और इस नियम का सही से पालन नहीं करने पर RBI सख्त से सख्त कदम उठाएगी।

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