अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीसीआई जांच के खिलाफ याचिका खारिज की !

आज कर्नाटक हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने ई-कॉमर्स दिग्गज अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट द्वारा दायर अपील को नामंजूरी दे दी गई। जिसने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को उनकी कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रैक्टिस की शुरुआती जांच करने की अनुमति दी थी।

कर्नाटक HC की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा कि इस कोर्ट की राय में इस स्तर पर जांच को किसी भी तरह से दबाया नहीं जा सकता है। कैट द्वारा एक बयान जारी कर कहा गया कि, अब सीसीआई को तुरंत अमेजॉन एवं फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच शुरू करने में देरी नहीं करनी चाहिए।

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